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*प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नियुक्ति अधिसूचना के विरुद्ध बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री व विभाग के निदेशक को दिया आवेदन*
समस्तीपुर: दिनांक 04/01/2022
बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसमें पंचायती राज के अधीन नियुक्त शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। किंतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार प्रक्षैणिक योग्यता D.EI.Ed/B.Ed/BA.Ed/B.SC.Ed/B.L.Ed रखी गई है।
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष समस्तीपुर के संघीय जिलाध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा_ बिहार सरकार बार-बार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इग्नू के माध्यम से 2007_09, 2008_10, 2009_11 और 2010_12 में लगभग दो लाख शिक्षकों को डी.पी.ई सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलवाया गया था जिसे एनसीटीई से मान्यता भी प्राप्त था। और डीपीई की मान्यता प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में नहीं दिए जाने से कुल साढ़े तीन लाख पंचायती राज के अधीन नियुक्त शिक्षकों में से लगभग दो लाख अनुभवी शिक्षकों को प्रधान शिक्षक की परीक्षा में भाग लेने से वंचित होना पड़ेगा।
वहीं दूसरी ओर अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक अनुभव न्यूनतम 8 वर्ष निर्धारित किया गया है जिसके कारण सैकड़ों योग्य शिक्षकों को परीक्षा में भाग लेने से वंचित होना पड़ेगा।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में संशोधन की मांग करते हुए उन्होंने डीपीई सहित सभी तरह के प्रशिक्षित शिक्षकों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति की मांग की है साथ ही 8 वर्ष के न्यूनतम शिक्षक अनुभव को शिथिल करते हुए उसे 5 वर्ष या प्रशिक्षित होने की तिथि से 2 वर्ष रखने की मांग सरकार से की है।
वहीं जिले के संघीय महासचिव सह प्रदेश उपसचिव कुमार गौरव ने कहा सूबे की सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित उच्चतम उम्र सीमा में सुधार करते हुए इसे शिथिल किया जाना चाहिए साथ ही कंडिका 16 में प्रधान शिक्षक के लिए अस्पष्ट पे स्केल को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए।
नियोजित शिक्षक के पक्ष में अभी भी नहीं दिखती सुशासन सरकार बिहार वन मीडिया/ किरण कुमारी बिहार में पटना हाइकोर्ट ने पिछले मंगलवार यानि 31 octobar 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए आज इसपर सुनवाई की। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन की याचिका को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मालूम हो कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत थे। कोर्ट के इस फैसले का विभिन्न शिक्षक संघों ने स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत करार दिया है। नियोजित शिक्षकों की ओर से ...
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