बिहार वन मीडिया
चक्रपाणि पटना
असम के गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 28 प्रतिशत कर दायरे में ज्यादातर लग्जरी कैटेगरी की 50 वस्तुओं को ही रखने का फैसला किया गया। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार शाम को किया जाएगा।
जीएसटी की टेक्नॉलजी संबंधित गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 5 सदस्य हैं, जिसके प्रमुख सुशील कुमार मोदी हैं। उन्होंने बताया कि आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे आइटमों पर अब 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा। मोदी ने जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को एतिहासिक बताया। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही जरूरी उपयोग की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। जिसके बाद सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर टैक्स कम करने की उम्मीद पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी।
क्या होगा सस्ता
बताया जा रहा है कि मीटिंग में फैसला हुआ है कि सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे।
बताया जा रहा है कि मीटिंग में फैसला हुआ है कि सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे।
क्या सस्ता नहीं
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।
आसान हो सकते हैं कंपोजीशन स्कीम के नियम, टैक्स भी घटेगा
मंत्री समूह ने कंपोजीशन स्कीम वाले सभी कारोबारियों पर 1% टैक्स और उन्हें दूसरे राज्यों में सप्लाई की इजाजत देने का सुझाव दिया है। ट्रेडर्स के लिए अलग सुझाव है कि जो टर्नओवर में टैक्सेबल-नॉन टैक्सेबल दोनों वस्तुओं को शामिल करते हैं, उनपर 0.5% टैक्स लगे। अभी कंपोजीशन वाले ट्रेडर के लिए टर्नओवर का 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% और रेस्तरां के लिए 5% टैक्स का प्रावधान है।
मंत्री समूह ने कंपोजीशन स्कीम वाले सभी कारोबारियों पर 1% टैक्स और उन्हें दूसरे राज्यों में सप्लाई की इजाजत देने का सुझाव दिया है। ट्रेडर्स के लिए अलग सुझाव है कि जो टर्नओवर में टैक्सेबल-नॉन टैक्सेबल दोनों वस्तुओं को शामिल करते हैं, उनपर 0.5% टैक्स लगे। अभी कंपोजीशन वाले ट्रेडर के लिए टर्नओवर का 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% और रेस्तरां के लिए 5% टैक्स का प्रावधान है।
Comments
Post a Comment