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आईएम के संस्थापक रियाज भटकल
आईएम के संस्थापक रियाज भटकल (फाइल)
हैदराबाद विस्फोट मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने   रियाज भटकल सहित दस लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट 
स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को हैदराबाद दोहरे विस्फोट मामले में आईएम के संस्थापक रियाज भटकल और नौ अन्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए. इन हमलों में 16 लोगों की जान गई.

बंद कमरे में सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश आईएस मेहता ने पाकिस्तान में ठिकाना बना चुके रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिम चौधरी, आमिर रेजा खान, डॉक्टर शहनवाज आलम, असदुल्लाह अख्तर, आरिज खान, मोहम्मद खालिद, मिरजा शादाब बेग और मोहम्मद साजिद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. इन सभी पर आईएम का आतंकवादी होने का आरोप है.
दो आतंकी अदालत के समक्ष पेश
सुनवाई के दौरान आईएम के दो कथित आतंकवादी सईद मकबूल और इमरान खान को एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया.

इन दोनों को एनआईए की पांच दिनों की हिरासत समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया. अदालत ने दोनों को 13 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

अदालत के सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत को बताया कि मकबूल एवं इमरान को हैदराबाद ले जाया गया और इन्होंने विस्फोट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए.
धमाकों में 16 लोगों की मौत
उल्लेखनीय है कि हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में 21 फरवरी को हुए दोहरे विस्फोट मामले में 16 लोगों की मौत हो गई.
इस मामले की जांच पहले आंध्र प्रदेश पुलिस कर रही थी लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलने पर राज्य सरकार ने सोमवार को इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला लिया. इन विस्फोटों में 117 घायल हो गए थे.

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