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Showing posts from January, 2022

लाखों शिक्षकों को परीक्षा में प्रवेश से वंचित करने की साजिश

*___🍁प्रकाशनार्थ प्रेषित🍁__ *प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नियुक्ति अधिसूचना के विरुद्ध बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री व विभाग के निदेशक को दिया आवेदन* समस्तीपुर: दिनांक 04/01/2022 बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसमें पंचायती राज के अधीन नियुक्त शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। किंतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार प्रक्षैणिक योग्यता D.EI.Ed/B.Ed/BA.Ed/B.SC.Ed/B.L.Ed रखी गई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष समस्तीपुर के संघीय जिलाध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा_ बिहार सरकार बार-बार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इग्नू के माध्यम से 2007_09, 2008_10, 2009_11 और 2010_12 में लगभग दो लाख शिक्षकों को डी.पी.ई सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलवाया गया था जिसे एनसीटीई से मान्यता भी प्राप्त था। और डीपीई की मान्यता प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में नहीं दिए जाने से कुल

Covid के तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय

राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:- 1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे  तक खुली रहेंगी। 2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। 3. क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे। 4. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। 5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। 7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। 8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे। 9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। 10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। 11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों म